नगर निगम धर्मशाला ने पंजाब किंग्स को विज्ञापन बैनर लगवाने पर लगाया जुर्माना

धर्मशाला: अपर आयुक्त धर्मशाला नगर निगम ने पंजाब किंग्स टीम को विज्ञापन बैनर लगाने के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया है। ये कार्यवाही नगर निगम आयुक्त द्वारा अमल में लाई गई है। नगर निगम आयुक्त से जारी नोटिस में कहा गया है कि पंजाब किंग्स टीम ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 395(1)-6 तथा धारा 3(ए) का उल्लंघन करते हुए धर्मशाला नगर निगम क्षेत्र में विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग/बैनर लगवाए हैं। धर्मशाला नगर निगम के विज्ञापन उपनियम 2020 जिसके लिए टीम को विज्ञापन क्रमांक 1/V-1/1538/CDMC दिनांक:-16-5-2023 द्वारा विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग/बैनर हटाने के निर्देश के साथ पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है और 71000/ रुपये का जुर्माना शुल्क जमा कार्यालय में जमा करने को कहा है।

इसलिए, पंजाब किंग्स को फिर से धारा 396 (ए) के तहत इस अंतिम नोटिस के माध्यम से निर्देश दिया जाता है कि डीएमसी क्षेत्र के भीतर राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग और अन्य सड़क के किनारे लगे विज्ञापन बोर्ड / बैनर हटा दें और जुर्माना शुल्क जमा करें। 71000/रुपए जुर्माना और (रुपये 50000 x 5) = 2,50,000 रुपए। कुल राशि 3,21,000/रु. इस नोटिस के जारी होने के 3 दिनों के भीतर जमा करवाने का निर्देश दिया है। जुर्माना नहीं देने पर टीम के खिलाफ हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 के प्रावधान के अनुसार एकपक्षीय कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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