हिमाचल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कारोबारी निशांत मामले में डीजीपी व एसपी कांगड़ा को वर्तमान पदों से हटाने के आदेश

हाई कोर्ट ने कांगड़ा जिले के पालमपुर से संबंध रखने वाले कारोबारी निशांत शर्मा (Businessman Nishant Sharma) और डीजीपी हिमाचल (DGP Himachal) से संबंधित विवाद में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। हिमाचल हाई कोर्ट (Himachal High Court) की खंडपीठ, न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव (Justice MS Ramachandra Rao) व न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ (Justice Jyotsna Rewal Dua) ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए डीजीपी व एसपी कांगड़ा को उनके वर्तमान पदों से हटाने का आदेश दिया है। खंडपीठ ने निर्णय दिया कि दोनों अफसरों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए, जहां वे जांच को प्रभावित नहीं कर सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई में भी सख्त रुख अपनाया था। तब खंडपीठ ने जांचकर्ता पुलिस अधिकारियों से कहा निशांत शर्मा (Businessman Nishant Sharma) ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक ई-मेल लिखकर अपनी जान को खतरा बताया था। निशांत शर्मा ने डीजीपी संजय कुंडू पर गंभीर आरोप लगाए थे।

हाई कोर्ट की कड़ी कार्रवाई के बाद पुलिस ने निशांत की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की। निशांत शर्मा ने शिकायत की कि पालमपुर एसएचओ (Palampur SHO) ने उसे शिमला जाकर डीजीपी संजय कुंडू से मिलने के लिए दबाव डाला। निशांत शर्मा ने भी डीजीपी को मेल भेजकर शिमला जाने का कारण पूछा। इसके जवाब में डीजीपी ने छोटा शिमला थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी कि निशांत शर्मा पर झूठे आरोप लगाकर उनकी मानहानि की गई है। हाई कोर्ट ने डीजीपी और एसपी कांगड़ा (DGP and SP Kangra) को उनके वर्तमान पदों से हटाने का आदेश दिया है ताकि जांच प्रभावित न हो।

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