हिमाचल में 10 से 50 रुपये तक महंगा होगा बाहरी राज्यों के वाहनों का प्रवेश, अप्रैल से लागू होंगी दरें

हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से बाहरी राज्यों के नंबर वाले वाहनों का प्रवेश शुल्क 10 से 50 रुपये तक बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टोल बैरियरों पर विभिन्न श्रेणियों के वाहनों से लिया जाने वाला 24 घंटे का प्रवेश शुल्क बढ़ा दिया है। भारी मालवाहक वाहनों को अब 500 की जगह 550 रुपये चुकाने होंगे। 6 से 12 सीट यात्री वाहनों को 100 रुपये और 12 सीट से अधिक को 160 रुपये देने होंगे। निजी वाहन चालकों को 50 रुपये की जगह अब 60 रुपये शुल्क देना पड़ेगा।

प्रदेश के तहत आने वाले 55 टोल बैरियरों के लिए कर एवं आबकारी विभाग ने प्रवेश शुल्क की दरें तय की हैं। मालवाहक वाहनों की श्रेणी में 250 क्विंटल या उससे अधिक भार के वाहनों को प्रदेश में प्रवेश करने के लिए अब 700 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। बाहरी राज्यों के नंबर वाले भारी मालवाहक वाहनों के साथ हिमाचल में पंजीकृत इन वाहनों से भी यह शुल्क वसूला जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तय किए प्रवेश शुल्क के आधार पर ही त्रैमासिक और सालाना पास बनाए जाएंगे। 120 से 250 क्विंटल वाले भारी मालवाहक वाहनों से अब 550 रुपये, 90 से 120 क्विंटल वाहनों से 300 रुपये, 20 से 90 क्विंटल वाले वाहनों से 160 रुपये, छाेटे मालवाहक 20 क्विंटल से कम भार वाले वाहनों से 120 रुपये और ट्रैक्टर निजी या सार्वजनिक से 60 रुपये लिए जाएंगे।
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