सट्टेबाजी के विज्ञापन दिखाने वाले मीडिया संस्थानों को सरकार की चेतावनी, भारतीय कानूनों का कर रहे उल्लंघन

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सट्टेबाजी और जुए के विज्ञापनों के खिलाफ मीडिया संस्थानों को कड़ी चेतावनी दी. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि देखा जा रहा है कि मीडिया संस्थान सट्टेबाजी और जुए के विज्ञापनों को बढ़ावा दे रहे हैं. इससे उन्हें बचने की आवश्यकता है. इस तरह के विज्ञापन कानूनों का उल्लंघन करते हैं. सरकार ने इससे बचने की सलाह दी.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि मीडिया संस्थानों को सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि मीडिया को स्पोर्ट्स लीग देखने के लिए भी दर्शकों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए. अगर ऐसा किया जाता है तो मीडिया संस्थान कॉपीराइट अधिनियम, 1957 का उल्लंघन करते हैं.

रेवेन्यू जेनरेट करना एकमात्र उद्देश्य नहीं

मंत्रालय ने कहा कि प्रेस का एकमात्र उद्देश्य रेवेन्यू जेनरेट करना नहीं हो सकता और न ही होना चाहिए. प्रेस की बहुत बड़ी सार्वजनिक जिम्मेदारी होती है और उसे उस पर ध्यान देना चाहिए. बता दें कि सरकार ने पिछले साल भी इसको लेकर एडवाइजरी जारी की थी. जून और अक्टूबर 2022 में जारी एडवाइजरी में मंत्रालय ने सट्टेबाजी और जुआ को गैरकानूनी बताया था.

मंत्रालय ने कहा था इस तरह की गतिविधियां कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, प्रेस काउंसिल एक्ट 1978, आईटी नियम 2021 (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) और अन्य कानूनों का उल्लंघन करते.

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