कोर्ट से राहत, प्रदेश के 805 पीटीए शिक्षकों को 2018 से सब-वित्तीय व वरिष्ठता लाभ

प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में सेवाएं दे रहे 805 पीटीए शिक्षकों को 2018 से मिलेगा वित्तीय और वरिष्ठता लाभ मिलेगा। कोर्ट के आदेशों के बाद अब प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बारे में निर्देश जारी किए गए हैं। 2006 से 2008 अवधि तक के पीटीए टीजीटी अध्यापकों को वित्तीय और वरिष्ठता लाभ दिया जाएगा। याचिकाकर्ताओं को शुरू में पीटीए (जीआईए) नीति के अनुसार टीजीटी (कला/ एनएम/ मेडिकल) के रूप में नियुक्त किया था। इसके बाद वर्ष 2006, 2007 और 2008 के दौरान प्रदेश सरकार ने 16 अगस्त, 2013 की अधिसूचना के माध्यम से पीटीए जीआईए शिक्षकों को अनुबंध के आधार पर प्रदान की गई सेवाओं को लेने का एक संक्षिप्त निर्णय लिया गया, हालांकि, पीटीए जीआईए शिक्षकों को अनुबंध के आधार पर परिवर्तित करने के सरकार के निर्णय को पंकज कुमार ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

 

पीटीए जीआईए द्वारा प्रदान की गई सेवाएं जिन शिक्षकों की सेवाएं वर्ष 2015 में विभाग द्वारा अनुबंध के आधार पर ली गई थी, उन्हें वर्ष 2018 में अनुबंध के आधार पर तीन साल की निरंतर सेवाएं पूरी करने के बाद नियमित नहीं किया जा सका क्योंकि पीटीए जीआईए द्वारा प्रदान की गई नियुक्ति शिक्षकों का मामला न्यायालय में लंबित था, जबकि उन शिक्षकों की सेवाएं, जिन्हें वर्ष 2015 में सीधी भर्ती के माध्यम से टीजीटी के रूप में अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था और 31 मार्च, 2018 को अनुबंध के आधार पर तीन वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली थी, उन्हें नियमित कर दिया था। कोर्ट के आदेशों के बाद अब प्रदेश सरकार ने दिनांक दो सितंबर, 2023 और चार दिसंबर, 2023 के माध्यम से याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करने की मंजूरी दे दी है। अब इन पीटीए शिक्षकों को पहली अप्रैल, 2018 सभी लाभों के साथ से नियमित माना जाएगा।

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