वन रैंक वन पेंशन पर केंद्र को झटका, SC ने कहा- 30 जून से पहले करें भुगतान
वन रैंक वन पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि 70 साल से ज्यादा की उम्र वाले पेंशनर्स को 30 जून, 2023 तक पूरा भुगतान करे. देश में पेंशन पाने वालों की संख्या 25 लाख के आसपास है, जिसका एरियर करीब 28 हजार करोड़ रुपये है. यह एरियर 2019 से दिया जाना है. वित्त मंत्रालय ये भुगतान एक साथ करने में असमर्थता जता चुका है.
कोर्ट पहले ही वन रैंक वन पेंशन के सिलसिले में आदेश जारी कर चुका है, लेकिन सरकार ने कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिया था. अब सरकार का कहना है कि एक साथ भुगतान करना मुश्किल है, और कोर्ट से चार किश्तों में भुगतान की मोहलत मांगी, जिसे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने स्वीकार नहीं किया, और तीन किश्तों में भुगतान का निर्देश दिया. केंद्र ने कोर्ट को बताया कि 10-11 लाख पेंशनर्स का बकाया इस साल 31 अगस्त, 30 नवंबर और अगले साल 28 फरवरी तक भुगतान कर दिया जाएगा. कोर्ट ने यह साफ किया कि इसका असर पूर्व कर्मियों के पेंशन के इक्वलाइजेशन पर नहीं पड़ेगा.
कोर्ट पहले ही वन रैंक वन पेंशन के सिलसिले में आदेश जारी कर चुका है, लेकिन सरकार ने कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिया था. अब सरकार का कहना है कि एक साथ भुगतान करना मुश्किल है, और कोर्ट से चार किश्तों में भुगतान की मोहलत मांगी, जिसे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने स्वीकार नहीं किया, और तीन किश्तों में भुगतान का निर्देश दिया. केंद्र ने कोर्ट को बताया कि 10-11 लाख पेंशनर्स का बकाया इस साल 31 अगस्त, 30 नवंबर और अगले साल 28 फरवरी तक भुगतान कर दिया जाएगा. कोर्ट ने यह साफ किया कि इसका असर पूर्व कर्मियों के पेंशन के इक्वलाइजेशन पर नहीं पड़ेगा.
सरकार ने दो साल में भुगतान का दिया था प्रस्ताव
इससे पहले 13 मार्च को रक्षा मंत्रालय के 20 जनवरी के कम्युनिकेशन पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा था कि सरकार पेंशनर्स को बकाए का भुगतान चार छमाही इंस्टॉलमेंट यानी दो साल में करेगी, जबकि कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया और मंत्रालय से कम्युनिकेशन वापस लेने को कहा था. पेंशनर्स के भुगतान के लिए बजट आउटले 5 लाख करोड़ का है, और 1.2 लाख करोड़ रुपए का भुगतान फरवरी महीने तक किया जा चुका है.