स्कूल बसों पर नजर रखेगा शिक्षा विभाग, इन नियमों को तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई

केंद्र सरकार के निर्देशों पर प्रदेश के सभी स्कूलों में राष्ट्रीय रोड सेफ्टी मंथ मनाया जा रहा है। ऐसे में अब उच्च शिक्षा विभाग भी इसके लिए सतर्क हो गया है। स्कूल बसों में नियमों की अवहेलना करने वालों पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। स्कूल बस, टैम्पों ट्रैवलर व वैन सहित अन्य वाहनों में ओवरलोडिंग पर शिक्षा विभाग नजर रखेगा। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में उपनिदेशक को पत्र लिखा गया है। इसमें कहा है कि स्कूल बसों की रेगुलर चैकिंग करें। परिवहन विभाग ने शिक्षा विभाग को इस संबंध में एक पत्र जारी किया था। इसमें केंद्रिय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों का हवाला दिया था। विभाग ने उपनिदेशकों को कहा है कि वह इस पर अपने स्तर पर निगरानी रखे।

स्कूल वाहन चाहे निजी स्कूल का हो या सरकारी स्कूल का इस पर पूरी नजर रखी जाए। स्कूल बसें, टैम्पो ट्रैवलर व वैन सहित अन्य वाहन तय क्षमता के अनुसार ही बच्चों को बिठाए। बस व अन्य वाहनों के अंदर व बाहर लिखना होगा कि वाहन में कितने लोगों के बैठने की क्षमता है। केंद्रीय टीम ने इस साल अप्रैल के पहले सप्ताह में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया था। मंत्रालय ने सुझाव में कहा था कि इसकी नियमित मॉनिटरिंग होनी चाहिए। स्कूलों को बसें चलाने से पहले इनकी पासिंग करवाना अनिवार्य होगा। बस को बिना स्पीड गवर्नर के पास नहीं किया जाएगा। खिड़कियों पर ग्रिल भी लगानी होगी। स्कूल बसों को निर्धारित रफ्तार से चलाने के लिए छेड़छाड़ रोधी स्पीड गवर्नर लगाना जरूरी होगा।

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