हिमाचल: दवा की दुकानों में 15 दिन में CCTV कैमरा इंस्टॉल करने के आदेश, नियम न मानने पर होगी कार्रवाई

जिला शिमला में दवा की सभी दुकानों पर मालिकों को सीसीटीवी कैमरा इनस्टॉल करने होंगे. शिमला के जिला दंडाधिकारी आदित्य नेगी  ने CRPC की धारा 133- (1)-B में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के मेडिकल/फार्मेसी दवा विक्रेता और एक्स ड्रग विक्रेता को अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरा स्थापित करने के लिए आदेश पारित किए हैं.

राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग नई दिल्ली ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सहयोग से बच्चों में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन और अवैध तस्करी की रोकथाम के लिए एक संयुक्त कार्य योजना बनाई है. इसके तहत दवा बेचने वाली दवाई विक्रेताओं की बिक्री की निगरानी के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना आवश्यक है.

सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने के लिए 15 दिन का वक्त 

इस बारे में जिला दंडाधिकारी आदित्य नेगी ने कहा कि मेडिकल/फार्मेसी की दुकान मालिकों को 15 दिनों के अंदर अपनी दुकानों में सीसीटीवी कैमरा (CCTV Camera Installation) स्थापित करने होंगे. इसके रिकॉर्ड की फुटेज जिला औषधि नियंत्रण प्राधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी या पुलिस प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय चेक की जा सकती है. उन्होंने कहा कि जिला के सभी औषधि निरीक्षकों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है, जो समय-समय पर मेडिकल/फार्मेसी की दुकानों का निरीक्षण करेंगे. यह अधिकारी तिमाही रिर्पोट जिला बाल संरक्षण अधिकारी को प्रस्तुत करने के साथ साथ एमआईएस पोर्टल पर भी डाटा अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे.

जिला दंडाधिकारी के सख्त निर्देश

शिमला जिला के दंड अधिकारी आदित्य नेगी ने कहा कि यदि कोई भी दवा विक्रेता सीसीटीवी कैमरा को स्थापित करने में आनाकानी करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. जिला दंडाधिकारी शिमला ने आदेशों की सख्ती से अनुपालन के लिए पुलिस अधीक्षक शिमला, नगर निगम शिमला, शहरी स्थानीय निकाय के कार्यकारी अधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी एसडीएम, उप आयुक्त राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क, जिला पंचायत अधिकारी, जिला कल्याण अधिकारी, ड्रग इंस्पेक्टरों और जिला बाल संरक्षण अधिकारी को आदेश जारी किए हैं. यह सभी अधिकारी जिला दंडाधिकारी आदित्य नेगी के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे.

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