मंडी: स्कूली छात्रा के साथ अश्लील व्यवहार करने के दोषी को 3 महीने की जेल

विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) जिला मंडी की अदालत ने नाबालिग छात्रा को अश्लील गालियां निकालने और अश्लीलता भरे इशारे करने के आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत दोषी करार देते हुए तीन महीने के कठोर कारावास की सजा और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को एक महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई।

मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने कहा कि आठ जुलाई 2019 को पीड़िता के पिता ने पुलिस को बयान दिया कि वह निजी कारोबार करता है। शिकायतकर्ता के गांव के स्कूल के मैदान से होकर उसके बच्चे बॉक्सिंग अभ्यास के लिए जाते थे। पांच जुलाई 2019 को सुबह के समय करीब 5ः00 बजे उनकी नाबालिग बेटी मैदान में खेलने जा थी तो आरोपी ने अश्लील गालियां निकालीं और अश्लीलता भरे इशारे किए।

घटना की जानकारी पीड़िता ने अपने पिता को दी तो उन्होंने आरोपी को पूछा करना चाहती को आरोपी टाल मटोल करता हुआ मौका से भाग गया। शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार दोषी के खिलाफ थाना बल्ह, जिला मंडी में अभियोग 189/2019 दर्ज हुआ था। मामले की छानबीन छानबीन पूरी होने पर थाना अधिकारी थाना बल्ह ने अदालत में चालान दायर किया था। मामले में न्यायालय में मामले की पैरवी लोक अभियोजक नवीना राह, चानन सिंह और नितिन शर्मा ने की।

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