राजस्थान में अंतरजातीय विवाह पर सरकार देगी 10 लाख: 5 लाख की FD, 5 लाख सीधे खाते में आएंगे; जाने कैसे करें आवेदन

राजस्थान में अंतरजातीय विवाह करने पर अब सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। गुरुवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने डॉक्टर सविता बेन अंबेडकर योजना की राशि को 5 लाख रुपए बढ़ा दिया है। इससे पहले तक सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह करने पर सिर्फ 5 लाख रुपए प्रोत्साहन के तौर पर दिए जा रहे थे।

जबकि आज से अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस राशि में से 5 लाख रुपए 8 साल के लिए फिक्स्ड डिपोजिट कराए जाएंगे। जबकि शेष 5 लाख रुपए संयुक्त बैंक खाते में जमा कराए जाएंगे। बता दें कि CM अशोक गहलोत ने 2023-24 के बजट में राशि बढ़ने कि घोषणा की थी।

जानिए योजना की पात्रता एवं शर्तें

  • योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग का युवक या युवती, जिसके किसी सवर्ण हिंदू युवक अथवा युवती, जो दोनों ही राजस्थान का मूल निवासी है, एवं युगल में किसी की भी आयु 35 वर्ष से अधिक न हो, जो किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध न हो, से विवाह किया हो।
  • अतरंजातीय विवाह करने वाले युगल विवाह के प्रमाण स्वरुप सक्षम प्राधिकरण अथवा अधिकारी के कार्यालय से जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र हो।
  • युगल की संयुक्त आय ढाई लाख रूपए वार्षिक से अधिक न हो। ऐसे युगल केंद्र एवं राज्य सरकार की समानंतर योजना में कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं किया हो।
  • विवाह की दिनांक से एक वर्ष की अवधि में आवेदन प्राप्त होने पर योजना के तहत लाभ देय होगा। युवक-युवती के प्रथम विवाह पर ही योजना का लाभ मिलेगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • सक्षम प्राधिकरण- अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की प्रति।
  • सक्षम प्राधिकारी- अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति।
  • राजस्थान के मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति।
  • शैक्षणिक योग्यता एवं जन्मतिथि प्रमाण पत्र की प्रति।
  • युगल के आधार कार्ड एवं भामाशाह कार्ड की प्रति।
  • बचत खाता संख्या एवं पैन कार्ड की प्रति।
  • युवक-युवती का आय प्रमाण पत्र।
  • युगल की संयुक्त फोटो।
  • विधवा महिला के प्रकरण में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति।
Spread the News
Verified by MonsterInsights