तीन वर्ष की अनुबंध सेवा पूरी करने वाले 5,100 पीटीए शिक्षकों को राहत, सरकार की अपील खारिज

हिमाचल प्रदेश के 5,100 पीटीए शिक्षकों को अब तीन वर्ष की अनुबंध सेवा पूरी करने पर नियमितिकरण का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में अनुबंध में आए पीटीए शिक्षकों को अप्रैल 2018 से नियमित करने के फैसले पर मुहर लगा दी है। 31 अगस्त 2022 को प्रदेश हाईकोर्ट ने तीन वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले पीटीए शिक्षकों को नियमित करने के आदेश दिए थे। सरकार ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को पूरा करने वाले पीटीए शिक्षकों को वर्ष 2015 में अनुबंध में लाया था। अप्रैल 2018 में अनुबंध पॉलिसी के तहत तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर इन शिक्षकों को नियमित नहीं किया गया।

वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट से अनुबंध पीटीए शिक्षकों के पक्ष में फैसला आने के बाद सरकार ने 6,468 पीटीए शिक्षकों की सेवाओं को नियमित कर दिया। इनमें 1,368 उन पीटीए शिक्षकों को भी नियमित किया गया, जिन्हें अनुबंध में नहीं लाया गया था। जिन शिक्षकों को वर्ष 2015 में अनुबंध पर लाया गया था, उन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष तीन वर्ष के अनुबंध कार्यकाल पूरा होने पर अप्रैल 2018 से नियमित करने की गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने याचिकाओं को स्वीकार करते हुए उन्हें अप्रैल 2018 से नियमित करने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर दखल देने से इनकार करते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया।

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