उमेश पाल अपहरण मामला: अतीक अहमद को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

प्रयागराज। उमेश पाल अपहरण मामले के 17 साल पुराने केस में माफिया अतीक अहमद को दोषी करार दे दिया गया है। प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया को उम्रकैद की सजा दी है। 2006 में हुए केस के अतीक सहित 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं उसके भाई अशरफ सहित 7 को दोषमुक्त करार दिया गया है। अतीक और उसका भाई सजा सुनते ही रोने लगे। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

MP-MLA कोर्ट ने 17 साल पुराने केस में अतीक के साथ ही शौकत हनीफ और दिनेश पासी को दोषी करार दिया गया है। दरअसल, बसपा विधायक राजू पाल की हत्या केस में गवाह रहे उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया था। उनके साथ मारपीट भी हुई थी। 2006 में पुलिस में शिकायत के बाद यह मामला अदालत में चल रहा था।

अतीक सहित 3 लोगों को दोषी करार दिया गया। वहीं अशरफ के सहित 7 अन्य अभियुक्तों को 364 ए और 120 बी में कोर्ट ने बरी कर दिया। इससे पहले सोमवार को गुजरात के साबरमती जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज के नैनी जेल ले आया गया। आज जेल से कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच लाए गए अतीक को जज के सामने पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट परिसर में अतीक को फांसी दो के नारे भी लगते सुनाई दिए। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूदगी रही।

 

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