2000 के फटे नोट की कितनी कीमत मिलेगी? जितना कटा उतना पैसा देगा बैंक, क्या कहता है RBI का नियम

2000 रुपये के नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलेशन से वापस ले रहा है. 23 मई से 30 सितंबर तक इन नोटों को बैंकों में एक्सचेंज और जमा कराया जा सकता है. 2000 रुपये के नोटों को बदलवाने को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं. इनमें से एक सवाल है कि अगर 2000 का नोट कटा-फटा हो या जला हुआ तो क्या बैंक इसे स्वीकार करेंगे? अगर इन्हें लिया जाता है तो भुगतान किस हिसाब से होगा.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के (नोट रिफंड) नियम के तहत कटे फटे नोट को बदलाया जा सकता है. देशभर में रिजर्व बैंक ऑफिस और नामित बैंकों में बेकार नोट को एक्सचेंज कराया जा सकता है लेकिन भुगतान नोट की स्थिति के आधार पर होता है. अगर आपके पास भी 2000 का फटा नोट है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम आपको बताते हैं कि आप कैसे इन फटे नोटो को चेंज करा सकते हैं और बैंक इसके बदले आपको कितना पैसा वापस करता है

कटे-फटे नोट को बदलाने की सुविधा सिर्फ आरबीआई द्वारा नामित बैंकों में होती है. भारतीय रिजर्व बैंक ने संबंधित बैंकों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि वो कटे फटे नोट बदलें और उन्हें इस सुविधा के लिए शाखाओं में बोर्ड भी लगाना चाहिए. ऐसे में बैंक के कर्मचारी आपका नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकते हैं

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