हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे मिलेगी शराब, सरकार ने ठेके और बार खोलने-बंद करने की समय सीमा हटाई

हिमाचल प्रदेश में अब शराब के ठेकों व बार में चौबीस घंटे शराब की आपूर्ति हो पाएगी। शराब के ठेकों व बार के खुलने व बंद होने की समयसीमा को राज्य सरकार ने हटा दिया है। प्रदेश सरकार ने गुरुवार को इस आशय को लेकर एक पत्र जारी किया है। कमिशनर स्टेट टैक्सस एवं एक्साइज डा. युनूस द्वारा जारी पत्र में प्रदेश में शराब के ठेकों व बार के खुलने व बंद होने की समस सीमा पर लगी पाबंदी में छूट दे दी गई है। यह छूट पांच जनवरी, 2024 तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि के दौरान शराब के ठेकों के न तो खुलने का समय होगा और न ही बंद करने को लेकर समय की पाबंदी लागू होगी। ये आदेश शराब के ठेकों के साथ-साथ होटल व रेस्टोरेंट में खुले बार में भी लागू होंगे। प्रदेश में शराब चौबीस घंटे अब उपलब्ध हो पाएगी। 25 दिसंबर को क्रिसमस त्योहार व इसके बाद 31 दिसंबर को नववर्ष के दौरान प्रदेश में पर्यटकों की आमद की संभावनाओं को देखते हुए भी इस आदेश को लिया जा रहा है।

अब पर्यटक सीजन के दौरान प्रदेश में शराब की उपलब्धता को 24 घंटे सुनिश्चित बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे जहां प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को लाभ पहुंचाने की योजना है, वहीं इससे प्रदेश में राजस्व को बढ़ाने के लिए एक कदम माना जा रहा है। वहीं डीसीएसटीई विनोद डोगरा ने कहा कि 21 दिसंबर, 2023 से पांच जनवरी 2024 तक शराब के ठेकों व बार के खुलने व बंद होने के समय पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस आशय का विभाग ने एक पत्र जारी किया है।

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